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“राजस्व विभाग में आधार सत्यापन की प्रक्रिया, अब मिलेंगी ऑटो डीड जैसी 10 नई सुविधाएं”

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, छत्तीसगढ़  : रजिस्ट्री दफ्तरों में राज्य सरकार द्वारा बने विजिट के माध्यम से पंजीयन कराने की सुविधा तत्काल अपॉइंटमेंट के प्रावधान सहित पारिवारिक दान, हकत्याग आदि में 500 रु. का पंजीयन शुल्क लिया जा रहा है। वहीं अब तक 2979 करोड़ रु. राजस्व प्राप्त किया गया है। मंत्री चौधरी ने अफसरों को बताया कि विभाग को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए विभागीय स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए पद सृजित किए गए हैं ताकि मैदानी अमला तेजी से जांच-पड़ताल कर दस्तावेजों का पंजीयन कर सके।

पंजीयन अधिकारियों को सभी नए प्रावधानों को लागू करने के पूर्व जानकारी दी गई तथा इनके प्रभावी रूप से सफल क्रियान्वयन करने तथा आम जनता को सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया।

1. आधार से प्रमाणीकृत:
आवेदक व गवाह की शिनाख्त को गवाहों के माध्यम से की जाती है। अब आवेदक व विक्रेता दोनों की पहचान आधार कार्ड बाओमेट्रिक के माध्यम  से की जाएगी।

2. ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड की सुविधा:
अभी रजिस्ट्री की जानकारी खुद या वकील के माध्यम से करते हैं। अब निर्धारित शुल्क का भुगतान कर खसरा नंबर की सभी रजिस्ट्री  का ब्यौरा देखकर उसकी प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।

3. भारमुक्त प्रमाणपत्र:
संपत्ति खरीदने से पहले उसके भार या बंधक होने की जानकारी जरूरी है। इसलिए भारमुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

4. एकीकृत कैशलेस भुगतान :पंजीयन शुल्क के भुगतान को कैशलैस किया गया है। पहले स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन फीस का भुगतान अलग-अलग करना पड़ता था लेकिन अब दोनों शुल्क का भुगतान एक साथ होगा।

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5. व्हाट्सएप मैसेज: पंजीयन प्रणाली में पक्षकारों की आवेदन की स्लाट बुकिंग, पंजीकरण की प्रगति और पूरा होने की व्हाट्सएप की जाएगी।

6  डिजीलॉकर की सुविधा: रजिस्ट्री दस्तावेजों को केंद्र सरकार की डिजिलॉकर सुविधा से सुरक्षित स्टोर किया जा सकेगा।

7. डिजीडॉक्युमेंट की सुविधा: डिजीडॉक सेवा विकसित की गई है। इसके माध्यम से कोई भी दैनिक उपयोग का दस्तावेज तैयार कर सकेगा।

8.  ऑटो डीड जनरेशन : वर्तमान में अलग-अलग लोगों के पास जाकर दस्तावेज़ तैयार करना पड़ता था, लेकिन अब विलेख प्रारूप  का चयन कर कंप्यूटर में अपलोड करने पर दस्तावेज़ स्वत: तैयार हो जाएगा।

9. घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा: अब रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन से घर बैठे ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी जाएगी।