अंडों में कैंसरकारी केमिकल! कश्मीर में प्रियागोल्ड बिस्किट और पैकेज्ड पानी पर बैन।
अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, जम्मू-कश्मीर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट बैच पर बैन लगा दिया, जिसमें सल्फाइट का लेवल तय लिमिट से ज्यादा पाया गया, वहीं अंडों में बैन दवाओं के बचे हुए हिस्सों की जांच के लिए एक अलग इंस्पेक्शन ड्राइव भी शुरू की गई. यह बैन अंडों से जुड़े डर के ठीक बाद आया है, जब एक वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि अंडों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल हो सकते हैं. जिसके बाद लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई थी.
फूड सेफ्टी अधिकारी ने जारी किया आदेश
असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी विभाग अनंतनाग के ऑफिस से जारी एक ऑर्डर के मुताबिक, प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट का बैच नंबर E25KPO2FB गाजियाबाद की नेशनल फूड लेबोरेटरी में लैब एनालिसिस में फेल हो गया. बैच को अनसेफ घोषित कर दिया गया है और अगले ऑर्डर तक इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है.
अधिकारियों ने कहा कि बिस्किट से सेहत को खतरा हो सकता है, और बैच की सभी यूनिट्स को मार्केट से वापस लेने का निर्देश दिया गया है. प्रोडक्ट को ‘अनसेफ’ बताते हुए तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने को कहा. अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अनसेफ खाने की चीजों को बनाना या बेचना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSSA), 2006 के सेक्शन 3(1)(zz)(xi) का उल्लंघन है.
बैच की बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक
एक्ट के सेक्शन 36(3)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, शेख जमीर अहमद, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी अनंतनाग ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें पूरे जिले में इस बैच की बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाई गई. ऑर्डर में कहा गया है कि सभी होलसेलर, रिटेलर और दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे इस बैच को तुरंत अपनी दुकानों से हटा लें और कहा कि इसका सख्ती से पालन करना जरूरी है.
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने श्रीनगर जिले में अजवा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बिक्री, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्प्ले पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि गाजियाबाद में नेशनल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए सैंपल E. कोलाई और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से खराब पाए गए थे. असिस्टेंट कमिश्नर, फूड सेफ्टी, श्रीनगर द्वारा जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि यह रोक तुरंत प्रभाव से और अगले निर्देशों तक लागू रहेगी.






