अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, रायपुर। राजधानी रायपुर जिले के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दो युवकों को धर दबोचा। उनके कब्जे से 39 पौवा देशी मशाला शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। घटना 21 अगस्त 2025 की रात करीब 10:46 बजे की है। थाना गोबरा नवापारा में पदस्थ प्रआर 190 प्रेमसिंह कंवर रात्रि अधिकारी पर तैनात थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 04 LD 4008, काला-लाल पट्टी लगी) में अवैध शराब लेकर नवापारा बस स्टैंड से ग्राम कुर्रा की ओर रवाना हुए हैं। सूचना में यह भी बताया गया कि चालक ने नीली शर्ट और काली पैंट पहन रखी है जबकि पीछे बैठा युवक सफेद चेक शर्ट और नीली जींस में है। उनके पास एक लाल रंग का थैला है जिसमें बड़ी मात्रा में देशी शराब रखी गई है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने हमराह स्टाफ धमेंद्र (पेट्रोलिंग स्टाफ 2748), आरक्षक हुलास साहू (467), सैनिक खेम तारक (30) और गवाह अजहर खान व चंदन निषाद को साथ लेकर तत्काल कार्रवाई की। धारा 179 BNSS का नोटिस तामील कर टीम मुखबिर के बताए स्थान नवापारा कबीर आश्रम के पास मेन रोड पर पहुंची और संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली। जांच में चालक ने अपना नाम टिकेश्वर तारक (20 वर्ष), पिता प्रभुराम तारक, निवासी कुर्रा बजरंग चौक थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर बताया। वहीं, पीछे बैठा युवक विकाश विश्वकर्मा (20 वर्ष), पिता अरुण विश्वकर्मा, निवासी कुर्रा सतनामी पारा थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर निकला।
पुलिस ने जब लाल रंग का थैला खोलने को कहा तो आरोपी टालमटोल करने लगे, लेकिन अंततः खुद ही थैला खोलना पड़ा। जांच में थैले से 39 पौवा सवा शेरा देशी मदिरा मशाला शराब (प्रत्येक बोतल 180 एमएल सीलबंद) बरामद हुई। कुल 7.020 बल्क लीटर शराब की कीमत लगभग 3900 रुपये आंकी गई। शराब रखने के संबंध में जब धारा 94 BNSS का नोटिस दिया गया तो आरोपीगण कोई वैध कागजात या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। मौके पर ही 4 पौवा शराब को परीक्षण हेतु अलग कर सीलबंद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल (कीमत 16,000 रुपये) भी जब्त की। इस प्रकार कुल बरामदगी 19,900 रुपये की हुई। पुलिस ने मौके पर ही देहाती नालसी तैयार कर विधिवत कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। प्रकरण अपराध क्र. 00/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है।