अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, CG News: बिलासपुर. हाईकोर्ट ने 2,621 बर्खास्त बीएड योग्य सहायक शिक्षकों को विज्ञान/लैबोरेटरी पद पर समायोजित करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह निर्णय न अवैध है और न मनमाना।
जांजगीर चांपा के संजय कुमार और मुंगेली के विजय कश्यप ने अप्रैल 2025 में राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि सहायक शिक्षक के पद नियमों के तहत सीधी भर्ती से भरे जाने थे, लेकिन सरकार ने बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित किया। सरकार ने तर्क दिया कि 4,422 रिक्त पदों में से 2,621 बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित किया गया, जिन्हें अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त किया गया था। ये सभी बीएड धारक थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएड योग्यता जरूरी होने पर उनकी सेवाएं समाप्त हुईं।
सभी दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि सरकार का यह कदम नियमों के अनुरूप है और इसमें कोई मनमानी नहीं है. इसलिए याचिका को खारिज कर राज्य सरकार के समायोजन फैसले को बरकरार रखा गया.