अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, मध्य प्रदेश : अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने बालाघाट में हुए कुख्यात दोहरे धन घोटाले के सिलसिले में 2.98 करोड़ रुपये की 25 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। बालाघाट जिले के दो पुलिस थानों में दर्ज तीन एफआईआर की जांच के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई। अनियमित जमा योजनाओं (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थीं। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी सोमेंद्र कंकरायने, प्रदीप कंकरायने, तमेश मंसूरे और राकेश मंसूरे ने कम समय में उनका पैसा दोगुना करने का वादा करके निर्दोष निवेशकों को लुभाया था। कुछ मामलों में, उन्होंने निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए तथाकथित परिपक्वता राशि के लिए पोस्ट-डेटेड चेक भी जारी किए।