अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, मध्य प्रदेश : स्पष्ट सरकारी निर्देशों के बावजूद बालाघाट जिले में सरकारी खरीद वाले धान और कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस डिवाइस नहीं लगाई जा रही है। इस उल्लंघन के कारण धान की तस्करी और कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही है, खास तौर पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों में। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 8 और 22 नवंबर 2024 को पत्र जारी कर धान के परिवहन और चावल जमा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वाहनों में जीपीएस अनिवार्य कर दिया था। इन निर्देशों को पुख्ता करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम, बालाघाट के जिला प्रबंधक ने 24 मार्च 2024 को सभी अनुबंधित चावल मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों उद्देश्यों के लिए जीपीएस से लैस वाहनों का सख्ती से उपयोग करने का आदेश दिया।