रायपुर में दो दिन नहीं मिलेगा मांस-मटन, बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई …
इस संबंध में संत तारण तरण जयंती के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिक निगम स्वास्थ्य विभाग ने गुरू घासीदास जयंती दिनांक 18 दिसंबर 2025 और संत तारण तरण जयंती दिनांक 19 दिसंबर 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है.

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जप्ती की कार्यवाही कर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जाएगी.
गुरू घासीदास जयंती दिनांक 18 दिसंबर 2025 और संत तारण तरण जयंती दिनांक 19 दिसंबर 2025 को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस -मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस के लिए अपने अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में मांस -मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे






