अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, मध्य प्रदेश : हाईकोर्ट ने हनीट्रैप कांड में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाया कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि कमलनाथ के पास भाजपा नेताओं के आपत्तिजनक वीडियो वाली पेन ड्राइव थी, जैसा कि जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है।
यह याचिका 2023 में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने कमलनाथ पर सार्वजनिक रूप से यह दावा करने का आरोप लगाया कि उन्होंने हनीट्रैप के वीडियो देखे हैं और उनके पास भाजपा नेताओं के क्लिप वाली एक पेन ड्राइव है, लेकिन उन्होंने इसे मामले की जाँच कर रही एसआईटी को नहीं सौंपा। जनहित याचिका में पुलिस और एसआईटी के साथ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से इन दावों के आधार के बारे में पूछताछ की। वकील ने मीडिया रिपोर्टों और टेलीविजन प्रसारणों का हवाला दिया, जिनमें कमलनाथ के ऐसे बयान देने की बात कही गई थी। हालाँकि, अदालत को उसके समक्ष प्रस्तुत कथित बयानों की रिकॉर्डिंग या सीडी जैसे कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं मिले।