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भारतमाला घोटाले में फरार चल रहे आधा दर्जन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने जारी की उद्घोषणा

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा (एसीबी/ईओडब्ल्यू) की विशेष अदालत ने शनिवार को रायपुर जिले में हुए भारतमाला सड़क परियोजना के लिए 2020 से 2024 के बीच अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के वितरण में कथित धोखाधड़ी के संबंध में छह फरार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया है।

आरोप है कि रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए कुछ मामलों में धोखाधड़ी से मुआवजे का दावा किया गया था।

विशेष एसीबी/ईओडब्ल्यू न्यायाधीश नीरज शर्मा ने निर्भय कुमार साहू, शशिकांत कुर्रे, लखेश्वर प्रसाद किरण, जितेंद्र कुमार साहू, बसंती धृतलहरे और लेखराम देवांगन के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया है।

साहू अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुर्रे तहसीलदार, किरण नायब तहसीलदार और जितेंद्र कुमार साहू, धृतलहरे और देवांगन रायपुर जिले में पटवारी के पद पर पदस्थ थे।

विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 30 दिनों के भीतर 29 जुलाई तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अधिकारियों द्वारा यह साक्ष्य दिए जाने के बाद कि आरोपी गिरफ्तारी वारंट से बच रहे थे, ये उद्घोषणाएँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 84 के तहत जारी किए गए हैं।

परियोजना में अनियमितताओं के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420 और 120 (बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (सी) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अप्रैल 2025 में, एजेंसी द्वारा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और महासमुंद जिलों में 15 लोगों की 20 संपत्तियों पर छापेमारी के बाद अन्य लोगों के स्वामित्व वाली भूमि के अधिग्रहण के लिए कथित तौर पर मुआवज़ा लेने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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जांच के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों ने रायपुर जिले के पांच गांवों में भूस्वामियों को कथित तौर पर अधिक मुआवजा भी दिया, जिससे सरकारी खजाने को 48.03 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। भूमि अधिग्रहण का ये आदेश मार्च 2021 में जारी किया गया था।

शिकायतें मिलने के बाद 2022 में प्रशासनिक जांच शुरू की गई। कुछ मामलों में अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि का बंटवारा कर दिया गया या पहले से अधिग्रहित भूमि का फिर से अधिग्रहण कर लिया गया था।