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चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने व्यवसायी को भेजा जेल

धमतरी। लाखों रुपये के कीटनाशक की खरीदी चेक से करने के बाद खाता में रुपये नहीं रखने और चेक बाउंस होने के बाद भी राशि भुगतान नहीं करने वाले आरोपित व्यवसायी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी ने छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पांच लाख 56 हजार रुपये का चेक बाउंस हुआ था। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दानीटोला वार्ड धमतरी स्थित यादव कृषि मंदिर के संचालक रामेश्वर यादव ने कृषि दवाई की जरूरत बताकर नवदीप ट्रेडर्स बठेना चौक धमतरी के संचालक कन्हैयालाल देवांगन से संबंध के चलते उधारी में पांच लाख 56145 रुपये का कीटनाशक की खरीदी की।
इस एवज में रामेश्वर यादव ने कन्हैया लाल देवांगन को चेक दिया। चेक को उन्होंने जब बैंक में क्लीयर कराने के लिए लगाया, तो रामेश्वर यादव के खाता पर चेक में जारी राशि के अनुसार रकम नहीं था। ऐसे में चेक बाउंस हो गया। इसकी जानकारी कन्हैया लाल देवांगन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रामेश्वर यादव को चेक बाउंस का नोटिस भेजा। इसकी जानकारी होने के बाद भी उन्होंने इस राशि का भुगतान नहीं किया, तो मामला को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी में पेश किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित रामेश्वर यादव को छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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