अनादि न्यूज़

सबसे आगे सबसे तेज

देश

गैंगस्टर केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

Mukhtar Ansari Jail: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अभी मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई और बसपा सांसद अफजल अंसारी पर कोर्ट का फैसला नहीं आ सका है। उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत आज दोपहर दो बजे तक इनके खिलाफ भी फैसला सुना देगी।

मुख्तार अंसारी को इस मामले में हुई सजा

करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों में दर्ज किडनैपिंग और हत्या से जुड़े गैंगस्टर मामले में आज गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी करार दिया। भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद आज सजा सुनाई गई है। जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल हो गई है।

कृष्णानंद राय पर 500 राउंड फायरिंग हुई थी

साल 2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय पर 500 राउंड की फायरिंग की गई थी। कृष्णानंद राय का पूरे शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। इस हमले में एके-47 का इस्तेमाल हुआ था।

क्‍यों हुई थी कृष्‍णानंद राय की हत्‍या?

आखिर कृष्णानंद राय की हत्‍या हुई क्‍यों? दरअसल, साल 2002 में गाजीपुर की मोहम्‍मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया था। इसके बाद दोनों भाइयों ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना ली। कहते हैं कि इसके बाद मुख्तार ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि कैसे भी करके कृष्णानंद राय को इस रास्ते से हटाना है।

See also  जयपुर में श्रद्धा जैसा हत्याकांड: हथौड़े से ताई की हत्या कर मार्बल कटर से दस टुकड़े किए, जानिए हत्या की वजह