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NGT ने तंबाकू ब्रांडों द्वारा कथित प्लास्टिक अपशिष्ट उल्लंघन पर नोटिस जारी किया

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एनजीटी ) ने द सिटिज़न्स फाउंडेशन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें गुटखा , पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का व्यापक रूप से पालन न करने का आरोप लगाया गया है।

याचिका में दावा किया गया है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है और मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद करना और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली शामिल है।

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की अगुवाई वाली न्यायिक पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( सीपीसीबी ) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सीपीसीबी द्वारा 22 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए पूर्व निर्देशों के बावजूद, 25 निर्माताओं को पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग अपनाने तक परिचालन बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन निर्देशों का अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

सीपीसीबी ने चूककर्ता कंपनियों को टिकाऊ सामग्रियों पर स्विच करने के लिए समय-सीमा प्रस्तुत करने और किसी भी देरी के लिए ब्याज सहित पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

याचिका में 2016 के नियमों के नियम 4(f) और 4(i) के उल्लंघन को उजागर किया गया है, जो गुटखा और संबंधित उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक के पाउच और विशिष्ट पॉलिमर के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। सीपीसीबी की पिछली रिपोर्टों में सुझाव दिया गया था कि इस तरह के उल्लंघन पर कठोर दंड लगाया जा सकता है, जिसमें सामान जब्त करना, कारखानों को बंद करना और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के प्रति टन 5,000 रुपये का जुर्माना शामिल है। बार-बार उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये प्रति टन तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

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आवेदक ने जनवरी 2021 की सीपीसीबी रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था के तहत प्रवर्तन की रूपरेखा दी गई है। इसके अनुसार, ईसी भुगतान में देरी पर 12 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज लगाया जा सकता है। तीन महीने से अधिक की देरी पर कारखाने बंद हो सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15(1) के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

उठाई गई पर्यावरणीय चिंताओं की गंभीरता को देखते हुए, एनजीटी ने अगली सुनवाई 26 सितंबर, 2025 के लिए निर्धारित की है। ट्रिब्यूनल के अनुसार, आवेदक को शेष प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराना होगा और निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले तामील का हलफनामा दाखिल करना होगा।