शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों को समझाइश दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मूर्ति स्थापना का प्रयास जारी रखा. इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारी के आवेदन के आधार पर कार्रवाई की. अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अवरोध कानूनन दंडनीय है.
पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 285, 3(5) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8B के तहत अपराध दर्ज किया है. गिरफ्तार छह लोगों को न्यायालय में पेश किया गया है. घटना तुमगांव थाना क्षेत्र के करणी कृपा प्लांट के सामने की बताई जा रही है, जहां फिलहाल पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है.






