अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता का विवरण मांगा गया था।
नीरज नामक एक याचिकाकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग में एक याचिका दायर कर 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी लोगों (प्रधानमंत्री मोदी सहित) के अभिलेखों से संबंधित जानकारी मांगी थी।
इसके आधार पर, केंद्रीय सूचना आयोग ने दिसंबर 2016 में उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
इसमें कहा गया था, ‘प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री के दस्तावेज़ अदालत को दिखाने के लिए तैयार हैं। साथ ही, आरटीआई अधिनियम के तहत, किसी असंबंधित व्यक्ति की जाँच के लिए उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। किसी व्यक्ति का अधिकार सूचना के अधिकार से बड़ा है। आरटीआई अधिनियम के तहत, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत विवरण नहीं मांग सकता।’
जब यह याचिका 2017 में सुनवाई के लिए आई, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष यह याचिका फिर से सुनवाई के लिए आई। उस समय, जज ने केंद्रीय सूचना आयोग को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का विवरण जारी करने का आदेश दिया।





