अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, मध्य प्रदेश : आयकर विभाग के वरिष्ठ व्यवसायी सीए दीपक माहेश्वरी ने कहा है कि रिटर्न दाखिल करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारियों का मिलान करना ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और रिटर्न में 50 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का अंतर है, तो 5 साल बाद भी नोटिस दिया जा सकता है। आयकर विभाग अब ऐसे मामलों में 5 से 10 साल बाद भी कर का पुनर्मूल्यांकन शुरू कर सकता है।
सीए माहेश्वरी शुक्रवार को टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (टीपीए) द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण), टीआईएस (करदाता सूचना सारांश), फॉर्म 26एएस (टीडीएस और कर भुगतान विवरण), बैंक, डीमैट और म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट का मिलान किए बिना रिटर्न दाखिल करना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर एआईएस में कोई त्रुटि है, तो तुरंत फीडबैक दें।
उन्होंने कहा कि अब पुराने टैक्स स्लैब का विकल्प चुनना ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो नया टैक्स स्लैब अपने आप लागू हो जाएगा। अगर आप पुराने स्लैब का लाभ लेना चाहते हैं, तो आईटीआर में स्पष्ट रूप से विकल्प चुनें, वरना आपको छूट (जैसे 80सी, एचआरए आदि) का लाभ नहीं मिलेगा।





