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कोर्ट से बड़ी राहत: Karisma Kapoor के बच्चों के पक्ष में आदेश, संपत्ति विवाद में नया ट्विस्ट


अनादि न्यूज़ डॉट कॉम ,दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट  ने फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर  के बच्चों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने दिवंगत कारोबारी संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की संपत्ति से जुड़े मामले में उनकी दूसरी पत्नी प्रिया कपूर  को फिलहाल किसी भी प्रकार का लेन-देन या हस्तांतरण करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह   की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले का ट्रायल लंबा चल सकता है, ऐसे में संपत्ति की सुरक्षा जरूरी है। इसलिए संजय कपूर के बैंक खातों और विदेश में मौजूद उनकी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को अभी के लिए निष्क्रिय रखने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने कहा कि संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े मामले में साफ कहा है कि पूरी संपत्ति को संरक्षित रखा जाए, ताकि अंतिम निर्णय आने तक उसकी स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव न हो सके। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से) उठाई गई सभी आपत्तियों और चिंताओं का जवाब प्रतिवादी (प्रिया कपूर) को देना होगा।

 यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने उस अंतरिम याचिका पर दिया है, जो करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर की गई थी। याचिका में बच्चों ने दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े विवाद में तत्काल संरक्षण की मांग की थी। उनका कहना था कि मामले के निपटारे तक संपत्ति में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या स्थानांतरण की संभावना को रोका जाए। याचिकाकर्ताओं ने कथित वसीयत को भी चुनौती दी है और आशंका जताई है कि संपत्ति को लेकर हेरफेर या बदलाव किया जा सकता है, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

 

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