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भारत का इकलौता राज्य जहाँ नहीं लगता इनकम टैक्स: 51 साल से लोगों को मिली है ये खास छूट

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम : भारत में हर आम नागरिक जो तय इनकम सीमा के दायरे में आता है, उसे सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ता है। हालांकि देश का एक इकलौता राज्य है, जहां के लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। सुनने में यह किसी खास छूट जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। जी हां….यहां के लोग टैक्स फ्री रहते हैं। 51 साल पहले इस राज्य का भारत में विलय हुआ था। विलय होने के साथ ही इस राज्य के लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। यह अनोखी व्यवस्था भारत के पूर्वोत्तर में बसे खूबसूरत राज्य सिक्किम में है। सिक्किम देश का इकलौता इनकम टैक्स फ्री राज्य है। मतलब यहां के लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना होता है।

दरअसल सिक्किम का विलय भारत में किया गया था, तब इसमें शर्त जोड़ी गई थी कि सिक्किम को लोग इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। सिक्किम के लोगों को 1975 में संविधान के आर्टिकल 371F के रूप में टैक्स फ्री किया गया है। सिक्किम में लोग करोड़ों भी क्यों न कमाते हों, उन्हें एक रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। सिक्किम निवासी सिक्योरिटीज और डिविडेंड से होने वाली कमाई का भी टैक्स नहीं देते हैं।

क्यों मिलता है टैक्स से छूट?

देश की आजादी से पहले सिक्किम करीब 330 सालों तक एक स्वतंत्र रियासत था। 1947व में भारत को आजादी मिलने के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई थी। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ और यह देश का 22वां राज्य बना। इस विलय के दौरान यह शर्त रखी गई थी कि सिक्किम की पुरानी टैक्स व्यवस्था जैसे है वैसे ही रहेगा इसे बदला नहीं जाएगा। लिहाजा भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां के स्थानीय लोगों को इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। इसी कारण से आज भी सिक्किम के मूल निवासियों को उनकी आय पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।

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सिक्किम के किन लोगों को मिलती है यह सुविधा
यह छूट हर किसी के लिए नहीं है। इसका लाभ मुख्य रूप से सिक्किम के मूल निवासियों को मिलता है। साथ ही वे लोग भी इसके पात्र हैं जिनका वहां निवास 26 अप्रैल 1975 से पहले का है। उनकी सैलरी बिजनेस या ब्याज से होने वाली आय टैक्स के दायरे से बाहर रहती है।

किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता नियम?
हालांकि यह नियम सभी पर लागू नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर सिक्किम में बसता है, तो उसे यह टैक्स छूट नहीं मिलती। इसी तरह, अगर सिक्किम का कोई निवासी दूसरे राज्य में जाकर कमाई करता है, तो उस आय पर उसे इनकम टैक्स देना पड़ता है