निगम की चिट्ठी से हड़कंप: गोलबाजार में मालिकाना हक मिलने का इंतजार कर रहे कारोबारियों को झटका
अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, रायपुर। गोलबाजार व्यापारी महासंघ को निगम के बाजार विभाग की चिट्ठी 8 जून को जारी की गई है। उस चिट्ठी के जारी होने के बाद से कारोबारी पशोपेश में फंस गए हैं। पत्र में विकास शुल्क के साथ निर्माण लागत का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पूर्व में जैसा तय किया गया है, उसी के अनुसार शुल्क वसूल किया जाएगा।
गोलबाजार में मालिकाना हक मिलने का इंतजार कर रहे गोलबाजार के कारोबारियों में निगम की चिट्ठी से हड़कंप मच गया है। निगम की ओर से भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि उन्हें पूर्व घोषणा के अनुसार विकास शुल्क देना होगा। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्री केवल दुकान जितनी जमीन पर बनी है, उसकी होगी।
दुकान के निर्माण के अनुसार उसकी लागत अलग से ली जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से विकास शुल्क माफ करने की घोषणा की जा चुकी है। दूसरी ओर राज्य शासन ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए न केवल विकास शुल्क माफ किया था बल्कि दुकानों की निर्माण लागत वसूलने से भी छूट देने का भी फैसला किया है। शासन की ओर से निर्माण लागत की जगह दुकानों के नियमितीकरण की घोषणा की गई है।
महापौर ने भी व्यापारियों की इन दोनों मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था। उनके प्रयास के बाद ही शासन ने व्यापारियों को दोनों प्रमुख मांगों को मानते हुए इसमें छूट देने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से कारोबारियों को चार हजार से लेकर 23 लाख रुपए तक की बचत सिर्फ विकास शुल्क से हो रही है।
निर्माण लागत भी लाखों में तय किया गया है। अब इसकी जगह नियमितीकरण होने से कारोबारियों के काफी पैसे बचेंगे। इससे उत्साहित व्यापारी मालिकाना हक की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच दो दिन पहले निगम के बाजार विभाग से पत्र जारी हो गया। कारोबारियों का कहना है कि विकास शुल्क माफ करने का फैसला होने के बाद निगम से पत्र कैसे जारी हुआ है। अफसरों ने तर्क दिया कि उनके पास शासन का आदेश नहीं पहुंचा है। उनकी चिट्ठी गोलबाजार के कारोबारियों के जनदर्शन से संबंधित है।
कारोबारियों ने पिछले महीने जनदर्शन व अन्य माध्यमों से विकास शुल्क और निर्माण लागत में छूट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आवेदन दिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से वह आवेदन जवाब के लिए निगम कार्यालय भेजा गया।