अनादि न्यूज़

सबसे आगे सबसे तेज

देश विदेश

22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों एवं संघ-शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया था कि वे आवारा कुत्तों की संख्या, नसबंदी, टीकाकरण, डिचार्ज/रिहैबिलिटेशन की स्थिति आदि का विवरण दें।

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम  सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के केस पर सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने कहा- हम सरकारी कैम्पस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम के लिए निर्देश जारी करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने से भी राहत दे दी। सभी राज्यों ने अपने हलफनामे पेश कर दिए हैं। अब मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत पेशी की जरूरत नहीं होगी। अगर हलफनामे में चूक हुई, तो उन्हें पेश होना पड़ेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के केस की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएस मौजूद रहे। कोर्ट ने इस दौरान कहा-7 नवंबर को केस में फैसला सुनाएंगे।

आवारा कुत्तों के मामले में राज्य सरकारों ने पेश किया हलफ़नामा, सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिव

See also  जाति जनगणना का कार्य देशहित में ईमानदारी से पूरा होना चाहिए: मायावती